HDFC म्यूचुअल फंड के फ्रंट रनिंग मामले में आपको अब एक महीने में मिलेगा पैसा
मुंबई– देश के दूसरे सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस HDFC म्यूचुअल फंड के 2016 में फ्रंट रनिंग के मामले में अगर आपको पैसा नहीं मिला है, तो अब आप इसे एक महीने में हासिल कर सकते हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) के आदेश के तहत यह संभव हुआ है।
इस संबंध में HDFC म्यूचुअल फंड ने कहा है कि साल 2016 जनवरी में सेबी ने उसे आदेश दिया था कि फ्रंट रनिंग मामले में पैसे वापस किए जाएं। कंपनी ने मार्च-अप्रैल 2016 में संबंधित यूनिट धारक और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस (PMS) धारक को पैसा देना शुरू किया था।
HDFC म्यूचुअल फंड ने कहा है कि कुछ निवेशक अभी भी अपने कंपेनसेशन का इनकैश नहीं कर पाए हैं। सेबी के नए आदेश के मुताबिक इस तरह के जो निवेशक हैं उन्हें अब एक और अवसर दिया जा रहा है ताकि वे अपने कंपेनसेशन रकम के लिए 14 दिसंबर तक दावा कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि दावे के लिए सभी कागजात औऱ् सबूत एक तय समय में जमा करना होगा। इस डिटेल्स में यूनिट के पहले धारक का नाम, पता, फोलियो नंबर और खाता नंबर सहित अन्य विवरण देना होगा। इसके लिए आप hdfcfund.com पर जाना होगा।
बता दें कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में सेबी ने एसल ग्रुप कंपनियों के डेट इंस्ट्रूमेंट को लेकर HDFC म्यूचुअल फंड पर 4.20 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। यह सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया गया था। सेबी ने इस मामले में दो कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। यह नोटिस एसल ग्रुप की कंपनियों के डेट इंस्ट्रूमेंट में इसके FMP के निवेश का मामला था।
इससे पहले इसी साल 30 जुलाई को भी सेबी ने 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी 4 कंपनियों को लगाई थी। यह मामला HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) में फ्रंट रनिंग से जुड़ा था। इसमें सेबी (SEBI) ने निलेश कपाड़िया पर 50 लाख रुपए और धर्मेश शाह पर 40 लाख रुपए, अशोक नायक पर 60 लाख रुपए की फाइन लगाया था। अक्टूबर 2006 से 2007 के दौरान कपाड़िया HDFC AMC में इक्विटी डीलर थे।

