लॉकडाउन में लिया था फ्लाइट टिकट तो अब एयरलाइंस ब्याज सहित करेगी रिफंड; सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली. लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से 25 मई तक सभी घरेलू उडानें बंद रहीं। ऐसे में अगर इस दौरान आपने भी टिकट बुक कराया था तो अब आपको एयरलाइन कैंसिलेशन पर ब्याज सहित रिफंड करेगी। दरअसल, बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से यह पूछ सकती है कि वह यात्रियों के टिकट पर रिफंड में देरी पर आधा प्रतिशत का ब्याज दें।
यह जानकारी सरकार ने उस मामले में दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट टिकट के कैंसल पर पूरा पैसा वापस देने की मांग की गई है। सु्प्रीम कोर्ट ने एयरलाइन रिफंड मामले में कहा कि जिन यात्रियों का टिकट का पैसा तत्काल वापस नहीं होगा उन्हें 0.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।
25 सितंबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बताने को कहा कि यात्रियों को सीधे भुगतान किस तरह से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की 25 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त हलफनामा कल तक दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड दिया जाए। यात्रियों को मौजूदा कानून के तहत सेवा नहीं देनी की स्थिति में भुगतान मिलना चाहिए। मोराटोरियम में कर्ज लेने वालों को ब्याज देना है और उनकी किश्तों को बढ़ाया गया है। रहा सवाल क्रेडिट शेयर मिलने का वह ट्रेवल एजेंट को मिलेगा, यात्रियों को नहीं।
बता दें कि इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कह चुका है कि देशव्यापी लाॅकडाउन के बीच बुक सभी फ्लाइट टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को वापस कर दिया जाएगा। इंडिगो, विस्तारा समेत अन्य एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को उनके टिकट रिफंड के बदले क्रेडिट शेल का आॅफर का ऐलान किया था। इस आॅफर के तहत यात्री को एक तय समय में यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। इस पर DGCA ने कहा था कि ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल बना देना नियमों के खिलाफ है।