शेयरों में हेराफेरी करने पर सालासर आयरन एंड स्टील्स पर सेबी की 5 लाख रुपए की पेनाल्टी

मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयरों में हेराफेरी करने के मामले में सालासर आयरन एंड स्टील्स पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। शुक्रवार को 29 पेज के ऑर्डर में सेबी ने यह जानकारी दी है। यह पेनाल्टी 45 दिनों के अंदर भरना होगा।

सेबी के आदेश के मुताबिक उसने बीएसई पर ढेर सारे शेयरों में एक अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2015 तक जांच की थी। सेबी को जांच में पता चला कि इस दौरान 2.91 लाख शेयरों यानी करीबन 81.38 प्रतिशत शेयरों में जो कारोबार किया गया वह जेन्युइन नहीं था। यह रिवर्सल ट्रेड था। जांच में यह पाया गया कि सालासर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड तमाम कंपनियो में से एक कंपनी थी जिसमें रिवर्सल ट्रेड स्टॉक ऑप्शन में पूरा किया।

सेबी के मुताबिक, जांच में यह पाया गया कि ये कारोबार जेन्युइन नहीं थे साथ ही मिसलीडिंग और आर्टिफिशियल वोल्यूम इसमें तैयार किए गए। इसमें जुगाड़ का मामला था। सेबी के अनुसार सालासर आयरन ने इस तरह की कारोबार की गतिविधियों से 1.74 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। सेबी ने कहा कि सालासर आयरन ने 16 कांट्रैक्ट में जेन्युइन कारोबार नहीं किया। सेबी ने इस मामले में 15 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। सेबी ने कहा कि बीएसई के स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में कुल 20 यूनिक कांट्रैक्ट से पता चला कि 37 गलत कारोबार 16 कांट्रैक्ट में किए गए।

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