सेबी ने चार लोगों पर 34.62 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया
मुंबई- कापसी कमर्शियल लिमिटेड के मामले में चार लोगों ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ सेटलमेंट किया है। इन लोगों ने टेकओवर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में यह सेटलमेंट किया है। इसके तहत इन लोगों ने ब्याज सहित कुल 34.62 लाख रुपए का चार्ज सेटलमेंट के लिए किया। यह जानकारी सेबी ने शुक्रवार को जारी आदेश में दी है।
सेबी के मुताबिक 30 जून 2010 को एस एस कापसी ने 32,500 शेयरों को सुशीलाबेन कापसी को ट्रांसफर किया। यह करीबन 3.25 प्रतिशत था। इसके लिए इन लोगों को एक्सचेंज पर इसका खुलासा करना था, जो नहीं किया गया। इसी तरह 31 दिसंबर 2011 को एस एस कापसी और इंदू कुमार कापसी ने 43,000 शेयरों और 60,950 शेयरों को ट्रासंफर किया जो वोटिंग राइट्स का 4.3 और 6.09 प्रतिशत था। इसलिए इस बार भी कंपनी को एक्सचेंज पर इसका खुलासा करना चाहिए था।
सेबी ने जांच में पाया कि इन लोगों ने कई बार शेयरों को ट्रांसफर किया। इसके लिए इनको इसका खुलासा एक्सचेंज पर करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। इसकी जांच करने पर कापसी परिवार ने सेटलमेंट पर सहमित जताई। इसके तहत सेबी की हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी ने दिसंबर 2019 में और मार्च 2020 में प्रपोजल पर विचार किया।
सेबी ने इसके बाद 34.12 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज इन लोगों को भरने का आदेश दिया। इसमें एस.एस कापसी को 10.14 लाख, इंदूकुमार को 4.46 लाख, नंदिनी कापसी को 9.76 लाख और भक्ति कापसी को 9.76 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज भरने को कहा गया। इसके बाद सेबी ने समय पर सेटलमेंट चार्ज नहीं भरने पर इन लोगों पर ब्याज भी लगाया। इसके तहत इन लोगों ने कुल 44,000 रुपए ब्याज भी चुकाया। इसके बाद सेबी ने इन लोगों को इस मामले से बरी कर दिया।